दो पासपोर्ट मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और आज़म खान के बेटे अब्दुल्लाह आज़म खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार, 29 मई को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने अब्दुल्लाह आज़म खान के दो पासपोर्ट मामले में अपील पर एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को खारिज कर दिया। दरअसल, एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अब्दुल्लाह आज़म खान को दो पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी।
मामले की शुरुआत तब हुई थी, जब रामपुर से भाजपा नेता और विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में अब्दुल्लाह आज़म खान पर दो अलग-अलग जन्मतिथि वाले पासपोर्ट के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।
अब्दुल्लाह आज़म खान पर शुक्रवार, 29 मई को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले को समर्थक बड़ी राहत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि, अन्य मामलों में हुई सजा के कारण आज़म खान के बेटे अब्दुल्लाह आज़म खान जेल से बाहर नहीं निकल सकते।





