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आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में जमानत, सजा निलंबित

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने दोनों की जमानत मंजूर करते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी। हालांकि, अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की। यह मामला अब्दुल्ला आजम के कथित तौर पर दो अलग-अलग जन्मतिथियों वाले पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है।

आजम खान और अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत, सजा निलंबित

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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही, अदालत ने उनकी सजा को निलंबित करने का आदेश दिया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने दोनों की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है।

आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

दो पैन कार्ड मामले में ट्रायल कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था।

अपनी याचिका में उन्होंने दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की मांग की थी। मामले में 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने दोनों की जमानत मंजूर करते हुए सजा निलंबित कर दी है।

दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत देने के साथ उनकी सजा निलंबित करने का आदेश दिया है। इससे दोनों को मामले में राहत मिली है।

हालांकि, अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी जमानत और सजा निलंबन की राहत मिलने के बावजूद दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार है। जमानत और दोषसिद्धि पर रोक, दोनों अलग-अलग कानूनी पहलू हैं।

क्या है दो पैन कार्ड का मामला?

यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के नाम पर कथित तौर पर दो अलग-अलग जन्मतिथियों वाले पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे और इस प्रक्रिया में उनके पिता आजम खान ने भी मदद की थी।

इसी मामले में निचली अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

हाईकोर्ट के हालिया आदेश से दोनों को जमानत और सजा निलंबन की राहत मिली है, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की गई।

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